छत्तीसगढ़ में पंचायत और निकाय चुनाव: आचार संहिता लागू होने की तैयारी
रायपुर। छत्तीसगढ़ में पंचायत और निकाय चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किसी भी समय आचार संहिता लागू हो सकती है। आचार संहिता लागू होते ही शासकीय कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों पर कई प्रतिबंध प्रभावी होंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग ने आचार संहिता को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में शासकीय कर्मचारियों और मंत्रियों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान किन नियमों का पालन करना होगा, इसका उल्लेख किया गया है।
शासकीय कर्मचारियों पर प्रतिबंध:
चुनाव प्रक्रिया में कोई भी पक्षपातपूर्ण गतिविधि करने पर रोक।
चुनाव संबंधी कार्यों में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने की अनिवार्यता।
सरकारी संसाधनों का चुनाव प्रचार में उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित।
मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के लिए निर्देश:
चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों और परिसंपत्तियों का उपयोग नहीं होगा।
नीतिगत घोषणाओं या नई योजनाओं की घोषणा पर रोक।
किसी भी प्रकार की प्रलोभन संबंधी गतिविधियों से बचने के निर्देश।
आचार संहिता का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है। सरकार और चुनाव आयोग ने सभी पक्षों को इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है।








