क्राइम

नरियरा शराब दुकान में तैनात गार्ड क हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार।

 

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 23.11.2021 को थाना मुलमुला को प्रार्थी दुर्गा प्रसाद साहू पिता हरिशंकर साहू 30 वर्ष सा . नवागढ सुचना दिया कि ग्राम नरियरा शराब दुकान के गार्ड महेश्वर सक्सेना पिता रामाधार सक्सेना 42 वर्ष सा . ग्राम छौडोलिया थाना मुलमुला की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दिया है , मृतक गार्ड का शव शराब दुकान के गार्ड रूम में पड़ा हुआ हैं सूचना मिलते ही घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देने के बाद घटना स्थल के लिए रवाना हुए , जहां मृतक गार्ड का शव गार्ड रूम में पड़ा हुआ था , घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर चाम्पा प्रशांत ठाकुर भापुसे द्वारा थाना प्रभारी मुलमुला को मामले के अज्ञात आरोपी के पता तलाश हेतु निर्देशित किया गया एवं थाना प्रभारी चाम्पा , थाना प्रभारी सक्ती की विशेष टीम का गठन कर घटना स्थल के लिए रवाना किया गया । अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय संजय महादेवा रापुसे एवं उप पुलिस अधीक्षक जांजगीर चन्द्रशेखर परमा रापुसे के मागदर्शन में थाना प्रभारी मुलमुला एवं गठित विशेष टीम द्वारा घटना स्थल का मुआयना कर घटना स्थल के चारों दिशाओं का सी.सी.टी.व्ही फूटेज एवं सायबर सेल जांजगीर द्वारा तकनीकी जानकारी एकत्रित की गई । घटना स्थल का सी.सी.टीव्ही फूटेज व तकनीकि जानकारी के विशलेषण पर घटना स्थल में घटना दिनांक समय को संदही आशीष सिह पिता भरत सिंह 24 वर्ष सा . भैसो थना पामगढ़ की उपस्थिति होना पता चला आशीष सिंह के संबंध में थाना पामगढ एवं ग्राम भैसो के मुखबीर से जानकारी ली गई जो पता चला कि संदही आशीष सिंह पूर्व में चोरी के मामले में जेल में निरुद्ध रह चुका है , शराबी एवं अपराधिक प्रवृत्ती का है बाद संदेही आशीष सिंह को तलब कर मनौवैज्ञानिक तरीके से हिकमत अमली से पूछताछ करने पर संदेही आशीष सिह ने बताया कि घटना दिनांक 22-23.11.2021 के मध्य रात्रि शराब पीने की तलब होने से नरियरा शराब दुकान जाकर गार्ड से शराब की मांग करने पर गार्ड द्वारा गार्ड रूम अंदर से गाली गलौज करना और शराब देने से इंकार करने पर गार्ड को गुस्से में आकर अपने पास रखे चाकू तथा लोहे का रॉड से जान से मारना स्वीकार किया । इस प्रकार संदेही आशीष सिंह द्वारा अपराध स्वीकार करने पर विधिवत् मेमोरडम कथन लिया गया । आरोपी आशीष सिंह के निशानदेही में घटना में प्रयुक्त काला रंग का बजाज पल्सर मोटर सायकल , चाकू , लोहे का रॉड एवं अन्य सामान जप्त किया गया । आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 450,302 भादवि का सबूत पाये जाने से विधिवत् दिनांक 06.12.2021 को गिर . किया गया जिसे रिमाण्ड में भेजने हेतु माननीय न्यायालय पेश किया गया।

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