बच्चा गोद लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और नियमों की जानकारी
जांजगीर-चांपा। यदि आपकी गोद सुनी है और आप बच्चे गोद लेने की सोच रहे हैं, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए नियमों के अनुसार बच्चा गोद लेना अब पहले से अधिक सरल हो गया है। विवाहित जोड़ों के साथ-साथ अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा या कानूनी रूप से अलग रह रहे लोग भी बच्चे गोद ले सकते हैं।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेंद्र जायसवाल ने बताया कि बच्चे गोद लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके लिए cara.nic.in वेबसाइट पर जाकर स्वयं या चॉइस सेंटर से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में पैन कार्ड, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के एक सप्ताह के भीतर सभी दस्तावेजों को अपलोड करना आवश्यक है, जिसके बाद जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा उम्र, आय और अन्य जानकारियों का सत्यापन किया जाता है।
गोद लेने की उम्र सीमा के आधार पर भी नियम तय किए गए हैं। यदि पति-पत्नी की सम्मिलित उम्र 85 वर्ष तक है, तो उन्हें 0 से 2 वर्ष का बच्चा गोद मिल सकता है। 85 से 90 वर्ष की उम्र वाले दंपतियों को 2 से 4 वर्ष का बच्चा, और 90 से 100 वर्ष की उम्र वाले दंपतियों को 4 से 8 वर्ष का बच्चा गोद दिया जा सकता है। 100 से 110 वर्ष की सम्मिलित उम्र वाले दंपतियों के लिए 8 से 18 वर्ष का बच्चा गोद लेने का प्रावधान है।
इसके अलावा, एकल महिलाएं भी बिना किसी परेशानी के बच्चा गोद ले सकती हैं। यदि किसी प्रकार की समस्या होती है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग जांजगीर-चांपा में संपर्क किया जा सकता है।