नेत्र चिकित्सक डा. मनोज राठौर की जमानत याचिका खारिज चेंजिंग रूम में कुफिया कैमरा लगाने का है मामला।
ब्यूरो रिपोर्ट जाज्वल्य न्यूज़ सक्ती।
ग्राम जेठा स्थित संजय नेत्रालय में मोतियाबिंद आपरेशन हेतु चिकित्सकों एवं स्टाफ के कपडे बदलने हेतु तैयार घेजिंग रूम में कैमरा लगाकर महिला चिकित्सा अधिकारी के विडियो तैयार करने के मामले में आरोपी डा. मनोज राठौर द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को मुख्यन्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सक्ती के द्वारा खारिज कर दिया गया।सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सक्ती अरविन्द कुमार जायसवाल ने बताया कि दिनांक 14/03/2023 को शासन स्तर पर मोतियाबिंद आपरेशन करने हेतु ग्राम जेठा स्थित संजय नेत्रालय को चिन्हित किया गया था तथा आपेरशन हेतु चिकित्सक एवं स्टाफ के कपडे बदलने के लिए अलग से एक चेंजिंग रूम बनाया गया था। उस चेंजिंग रूम में आरोपी डा.मनोज राठौर द्वारा अपने मोबाईल के कैमरा को लगा दिया गया था, उसी दौरान पीडिता अपने कपडे बदल रही थी तो उसकी नजर उस मोबाईल के कैमरे में गई। पीडिता द्वारा उक्त घटना की शिकायत थाना बाराद्वार में करने पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्जकर विवेचना किया जा रहा था। मामले में दिनांक 27/07/2023 को आरोपी द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट न्यायालय सक्ती में आत्म समर्पण किया गया तथा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर अभियोजन द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत करते हुए आरोपी के जमानत आवेदन को निरस्त करने का निवेदन किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा प्रकरण की जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया।