Friday, April 26, 2024
HomeNewsछत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने महिलाओ के प्रति 100% आरक्षण को माना असंवैधानिक।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने महिलाओ के प्रति 100% आरक्षण को माना असंवैधानिक।

ब्यूरो रिर्पोट जाज्वल्य न्यूज हिम्मत सच कहने की,जांजगीर चांपा

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने महिलाओ के प्रति 100% आरक्षण को असंवैधानिक माना एवं चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 की अनुसूची-3 में निर्धारित आक्षेपित नोट-2 एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 08.12.2021 की कंडिका-5 असंवैधानिक मानते हुवे भर्ती नियम एवं विज्ञापन की कंडिया-5 को निरस्त कर दिया है।

प्रमोशनल पद है। तथा प्राचार्य का पद प्रोफेसर के पद से 100% प्रोन्नति पद है, जो नर्सिंग कॉलेजों में महिलाओं के लिए सरकारी रोजगार में 100% आरक्षण है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन है।

 

बीएससी में पुरुष अभ्यर्थियों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नर्सिंग कोर्स और एम.एससी। नर्सिंग पाठ्यक्रम, विशेषता में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए बिना किसी आरक्षण के खुला है, इस प्रकार डेमोंस्ट्रेटर, सहायक प्रोफेसर और नर्सिंग में प्रिंसिपल के पद के लिए महिला उम्मीदवारों के पक्ष में 100% आरक्षण असंवैधानिक, अवैध, तर्कहीन है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन करता है।

याचिका की सुनवाई माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री अरूप कुमार गोस्वामी एवं माननीय न्यायाधीश श्री नरेंद्र कुमार व्यास जी की युगलपीठ में हुई, माननीय उच्च न्यायालय ने 09 मार्च 2023 को याचिका का अंतिम फैसाल सुनाया, जिसमे माननीय युगलपीठ ने महिलाओ के प्रति 100% आरक्षण को असंवैधानिक बताया और छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 की अनुसूची-3 में निर्धारित आक्षेपित नोट-2 एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 08.12.2021 की कंडिका-5 जिसमे सहायक प्राध्यापक (नर्सिंग) एवं डेमोंस्ट्रेटर (नर्सिंग) के पद के लिए सिर्फ महिला अभ्यर्थी को पात्र माना था उसे माननीय युगलपीठ ने असंवैधानिक मानते हुवे भर्ती नियम एवं विज्ञापन की कंडिया-5 को निरस्त कर दिया है।

Jajwalya News
Jajwalya Newshttps://jajwalyanews.com/
देश में तेजी से बढ़ती हुई हिंदी समाचार वेबसाइट है। जो हिंदी न्यूज साइटों में सबसे अधिक विश्वसनीय, प्रमाणिक और निष्पक्ष समाचार अपने पाठक वर्ग तक पहुंचाती है। Email : newsjajwalya@gmail.com
RELATED ARTICLES

Most Popular