जाज्वल्य न्यूज़::दुर्ग. छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नाबालिग से रेप के मामले में जिला कोर्ट ने बड़ा निर्णय दिया है. कोर्ट ने आरोपी को 10 साल सजा और 10000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
प्रकरण के मुताबिक पंचशील नगर चरोदा निवासी शेख नवाब ने दिसंबर 2015 में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की से साईं मंदिर कुम्हारी में जबरदस्ती शादी की. शादी की रस्म भी मंदिर में सिर्फ माला पहनाकर पूरी की गई. शेख नवाब ने कहा कि यदि वो शादी नहीं करेगी तो अपनी जान दे देगा, लेकिन नहीं मानी तो फिर उसने लड़की को ही जान से मारने की धमकी दी और जबरदस्ती मंदिर में शादी कर ली. इसके बाद 8 महीने तक खारून ग्रीन सिटी कुम्हारी के एक मकान में उससे दुष्कर्म करता रहा.
अपर सत्र न्यायधीश नीरू सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शेख नवाब को 10 साल कारावास व 10 वर्ष जुर्माने की सजा सुनाई है. लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू के मुताबिक रेप की वारदता को दिसंबर 2015 से मई 2016 तक कई बार अंजाम दिया गया. पीड़िता अपने दादी के साथ चरोदा में रहती थी. इसी दौरान शेख नवाब की उससे पहचान हुई. पीड़िता जब 17 वर्ष की थी, तब उससे जबरदस्ती शादी कर रेप किया गया. शेख नवाब की हरकतों से परेशान होकर मई 2016 में वह वापस अपने दादी के घर रहने आ गई, लेकिन इस दौरान आरोपी वहां पहुंचकर धमकी देने लगा. इससे परेशान होकर पीड़िता ने कुम्हारी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई. इसी मामले में बीते बुधवार को दुर्ग कोर्ट ने निर्णय दिया है.
आरोपी ने कहा प्रेम विवाह था
लोक अभियोजक के मुताबिक शेख नवाब के पक्षकार ने कोर्ट में दलील दी कि साईं मंदिर में पीड़िता और शेख ने 12 दिसंबर 2015 को प्रेम विवाह किया था, उसने कोई जबरदस्ती नहीं की. इसपर कोर्ट ने कहा कि जब पीड़िता से उसने मंदिर में विवाह किया और पहली बार शारीरिक संबंध बनाए तो वो नाबालिग थी. पीड़िता ने अपने बयान में कहा है कि उसकी मर्जी के खिलाफ उससे शारीरिक संबंध बनाया गया. ऐसे में यदि मान भी लिया जाए कि वह प्रेम विवाह था तो भी पॉक्सो एक्ट के तहत उसे जायज नहीं माना जाएगा. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा दे दी है.