सीमांकन कराने के नाम से 10 हज़ार की मांग करने वाले राजस्व निरीक्षक को सुनाया 4 वर्ष की सजा

@ब्यूरो रिर्पोट जाज्वल्य न्यूज हिम्मत सच कहने की,जांजगीर–चांपा।
सुरेश जून विशेष न्यायाधीश (एंटी करप्शन ब्यूरो), जांजगीर का आदेश जांजगीर प्रार्थी कोमल पाण्डेय पिता स्व० सेवाराम पाण्डेय उम्र 48 वर्ष निवासी भरियापारा खरीद थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर-चांपा, छ्०ग० द्वारा उसके नाम से मडेरियापारा खरौद में खसरा नं. 309/1 रकबा 0.10 डिसमिल पैत्रिक भूमि है जिसका सीमांकन कराने के लिए उसके द्वारा लगभग 3 माह पूर्व पामगढ़ तहसील में आवेदन दिया गया था जिस पर तहसीलदार द्वारा सीमांकन करने हेतु कमशः दिन 15.10.2019, 06.12.2019 एवं 19.12.2019 को राजस्व निरीक्षक शिव ठाकुर को आदेश किया गया जो कि सीमांकन करने के एवज में आरआई शिव ठाकुर द्वारा 10,000/- रिश्वत की मांग की गई थी एवं बिना रिश्वत लिए सीमांकन नहीं करने के लिए कहा गया था। जो प्रार्थी द्वारा आर0आई0 शिव ठाकुर को रिश्वत के रूपये नहीं देन चाहता था बल्कि उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता था। इसलिए प्रार्थी द्वारा एक टाईप शुदा आवेदन पत्र दिनांक 17.12.2019 को एन्टी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर आकर शैलेंद्र पाण्डेय उपपुलिस अधीक्षक एन्टी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात विधिवत प्लानिंग के साथ विधिवत रिकार्ड कर कार्यालय में आये। जिस पर प्रार्थी अपने छोटे भाईके साथ दिनांक 18.12.2010 को अभियुक्त के निवास पर जाकर अपने जमीन के सीमांकन कराने के संबंध में बातची किया तथा अभियुक्त शिव ठाकुर द्वारा मांगी गई रकम 10,000/- रूपये में से कम करने हेतु निवेदन किया गया परंतु उसके द्वारा कम नहीं किया गया और 10,000/- ही देना पड़ेगा कहा गया। तब प्रार्थी के द्वारा उसे 3000/- दिया गया और बाकी शेष रकम 7000/- रूपये बाद में देने की बात कही गई। अभियुक्त एवं प्रार्थी तथ उसके छोटे भाई देवेंन्द्र पाण्डेय के बीच हुई बातची को प्रार्थी द्वारा डिजिटल वायस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया गया। जिसकी विस्तार से उसी दिन डीएसपी श्री पाण्डेय साहब को फोन के माध्यम से की गयी थी। जो डीपीएस पाण्डेय साहब के द्वारा प्रार्थी को रिश्वत में दिये जाने वाले रकम की व्यवस्था कर सूचित करने कहा गया था। रूपये की व्यवस्था हो जाने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 08.01.2020 को डीएसपी पाण्डेय को फोन के माध्यम से बताया जिस पर पाण्डेय द्वारा बताया गया कि उनका स्थानांतरण रायपुर हो गया है आप बिलासपुर जाकर डीएसपी श्री आदित्य हीराघर साहब से मिलो। तब प्रार्थी दिनांक 08.01.2020 को ही एन्टी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर आकर डीएसपी हीराधर से मिला जो उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 09.01.2020 को रिश्वत में दिये जाने वाले रकम 7000/- द्वितीय आवेदन पत्र तथा डिजिटल वायस रिकार्ड के साथ सुबह 9 बजे एसीबी कार्यालय में उपस्थित होंवे। निर्देशानुसार प्रार्थी अपने छोटे भाई के साथ रिश्वत में दिये जाने वाले रकम 7000/- और द्वितीय आवेदन तथा डिजिटल रिकार्डर के साथ उपस्थित होकर टाईप शुदा आवेदन पत्र का अवलोकन करने पर पाया कि प्रथम दृष्टया राजस्व निरीक्षक शिव ठाकुर तहसील पामगढ़ जिला जांजगीर-चांपा के विरूद्ध धारा 7 पीसी एक्ट 1988 यथा यथा संशोधित अधिनियम 2018 का अपराध सबूत पाया गया। जिसके संबंध में अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय जांजगीर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा अभियोजन द्वारा विशेष न्यायालय के समक्ष गवाहों का परीक्षण कराया गया। माननीय विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार जून ने समस्त गवाहों के कथनों एवं राज्य आर्थिक अपराध व्यूरो द्वारा छापे के दौरान एकत्रित किये गये दस्तावेजों एवं साक्षियों का परिशीलन करते हुए पाया कि आरोपी राजस्व निरीक्षक शिव ठाकुर द्वारा सीमांकन के नाम पर 10,000/- की मांग की गयी है। प्रकरण के तथ्यों, अभियुक्त की आयु, आपराध की प्रकृति, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 20 के प्रावधान एवं अन्य परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त आरोपी शिव ठाकुर पिता बैजनाथ उम्र 47 वर्ष राजस्व निरीक्षक खरौद तहसील पामगढ़ जिला जांजगीर-चांपा, छ0ग0 को 4वर्ष के कठोर कारावास एवं 10000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अभियुक्त द्वारा जुमाना अदा नहीं करने उसे 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया गया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से राजेश पाण्डेय लोक अभियोजक जांजगीर ने पैरवी की।















