Saturday, April 20, 2024
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राज स्टील नैला के संचालक पुत्र अभिषेक अग्रवाल पर युवती ने लगाया दुष्कर्म का सनसनीखेज आरोप, चाचा पर भी छेड़छाड़ का आरोप।

ब्यूरो रिर्पोट जाज्वल्य न्यूज जांजगीर चांपा::राज स्टील नैला के संचालक पुत्र अभिषेक अग्रवाल पर अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करते हुए ढाई साल तक दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप एक युवती ने लगाया है। युवती का आरोप है कि अभिषेक अग्रवाल ने दो माह के गर्भ को भी दवा खिलाकर मार दिया है। युवती ने उसके चाचा मोहन अग्रवाल पर भी युवती ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। खास बात यह है कि मामले की एफआईआर 7 जुलाई 22 को हो चुकी है, लेकिन अब तक पुलिस छानबीन में ही जुटी है।
युवती ने अपने एफआईआर में कहा है कि अभिषेक अग्रवाल ने पहले गोपाल अग्रवाल के यहां बैंक आडिट का काम देखते समय जान पहचान किया, फिर अभिषेक ने 21 दिसंबर 2021 को शाम 7 बजे घर छोड़ने के बहाने गाड़ी में बैठाकर बनारी की ओर ले गया और सुनसान जगह में जबरदस्ती करते हुए उससे दुष्कर्म किया। इस बीच अभिषेक ने चुपके से उसका वीडियो बना लिया। 2 दिन बाद उसने फिर पीड़िता को वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया और उससे दुष्कर्म किया। इस तरह करीब ढाई साल तक अभिषेक उसकी आबरू से ब्लैकमेल कर खेलता रहा। युवती का यह भी आरोप है कि जब वह दो माह की गर्भवती हो गई और जब इसकी जानकारी अभिषेक को दी गई तो उसने जबरन दवा खिलाकर गर्भ में पल रहे शिशु की भी हत्या कर दी। बीच में अभिषेक ने शादी का भी झांसा दिया था, लेकिन उससे भी मुकर गया। युवती का आरोप है कि अभिषेक अग्रवाल का चाचा मोहन अग्रवाल भी उसके साथ छेड़छाड़ की। इस मामले में पुलिस ने 7 जुलाई को एफआईआर दर्ज किया है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगा है।
परिजनों ने लगाया टार्चर का आरोप
युवती ने एसपी को दिए अपनी शिकायत में कहा है कि जब अभिषेक अग्रवाल के साथ मोहन अग्रवाल भी उसकी आबरू से खेलने की मंशा रखा, तब उसने पुलिस की शरण लेने का निर्णय लिया, लेकिन आरोपियों ने युवती को वीडियो वायरल कर समाज में बेइज्जत करने की धमकी दी। इतना ही नहीं, परिजन न्याय की गुहार लगाते थाने की दहलीज पर चक्कर लगा रहे हैं। पुलिसिया कार्रवाई अपेक्षित नहीं होने के कारण आरोपियों के हौसले बुलंद है और परिजनों को लगातार टार्चर कर रहे हैं।
घटना के समय थी नाबालिग
पीड़िता का आरोप है कि जिस समय अभिषेक अग्रवाल ने उसे बेआबरू किया, उस समय उसकी उम्र 17 वर्ष थी। इस लिहाज से आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि पुलिस ने एफआईआर में धारा 376, 354 ही दर्ज किया है। उसने अपने एफआईआर में ही उस समय की उम्र 17 वर्ष ही दर्ज कराया है। इस मामले में पुलिस का पक्ष नहीं आ पाया है। पीड़िता ने एसपी विजय अग्रवाल से गुहार लगाते हुए इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है।

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