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छत्तीसगढ़ सरकार का नया आदेश: सरकारी डॉक्टर नहीं कर सकेंगे निजी अस्पतालों में प्रेक्टिस जांजगीर चांपा में कई दर्जन डॉक्टर को लगा बड़ा झटका।

 

छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए राज्य के सभी सरकारी डॉक्टरों को निजी अस्पतालों और प्राइवेट क्लीनिक में प्रेक्टिस करने से रोक लगा दी है।

सरकारी डॉक्टरों को अब केवल कर्तव्य अवधि के बाहर ही प्रेक्टिस करने की अनुमति दी गई है, लेकिन वे किसी भी निजी अस्पताल या प्राइवेट क्लीनिक में जाकर यह प्रेक्टिस नहीं कर सकते। इस आदेश का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और डॉक्टरों की प्राथमिकता को सरकारी सेवाओं पर केंद्रित रखना है।

आदेश में कहा गया है कि इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। यदि कोई डॉक्टर इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

राज्य सरकार के इस फैसले का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और डॉक्टरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। यह कदम सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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