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कुर्मी समाज के कथित पदाधिकारी बता कर दुकान में तोड़ फोड़ एवं बलवा के 6 आरोपियों व अन्य पर हुआ एफआईआर दर्ज।

जांजगीर-चांपा::जाज्वल्य न्यूज़::शिवरीनारायण अपने आप को कुर्मी समाज के पदाधिकारी बता कर शिवरीनारायण के बॉम्बे मार्केट के दुकान में हुई तोड़फोड़ एवं मारपीट व दुकान से पैसे लेकर फरार हुए लोगों पर पुलिस नहीं कर रही थी एफआईआर दर्ज, पीड़ित ने न्यायालय की शरण लेकर आरोपियों के ख़िलाफ़ कराया एफआईआर दर्ज बता दे कि शिवरीनारायण निवासी ललित कश्यप ने शिवरीनारायण थाना सहित ज़िले के पुलिस अधीक्षक को नामजद शिकायत दी थी कि एक दर्जन से अधिक लोग उनके दुकान पहुँच कर अपने आपको कुर्मी समाज के पदाधिकारी बता कर उसके साथ व उसके भाई आशीष कश्यप के साथ बॉम्बे मार्किट स्थित कश्यप फर्नीचर मार्ट दुकान में जबरन घुसकर मारपीट की और दुकान के गल्ले से पैसे छीन लिए। वही शिवरीनारायण पुलिस ने आरोपियों पर एफआईआर दर्ज नही किया था जिसपर अब न्यायालय से आदेश जारी होने के बाद शिवरीनारायण पुलिस ने
(1)छोटे लाल कश्यप (2) लक्ष्मण कश्यप (3)राम दुलार कश्यप (4) विशम्भर कश्यप (5) साखीराम कश्यप (6) धनेश कश्यप सहित अन्य लोगों पर धारा

एफआईआर दर्ज किया हैं,

पीड़ित ललित कश्यप ने बताया कि वह विगत 20 वर्षों से बॉम्बे मार्केट स्थित कश्यप फर्नीचर मार्ट नाम से दुकान चलाते आ रहा हैं, जो कि कनौजिया कुर्मी की सामाजिक सम्पत्ति हैं, जिसका वह नियमित रूप से किराया भुगतान करते आ रहा हैं, विगत कई महीनों से (1) छोटे लाल कश्यप (2) लक्ष्मण कश्यप (3)राम दुलार कश्यप (4) विशम्भर कश्यप (5) साखीराम कश्यप (6) धनेश कश्यप व्यक्तियों के द्वारा अपने आप को कुर्मी समाज के पदाधिकारी बताते हुए समाज के किराये के एवज में 3 लाख रुपए पगड़ी के तौर पर जबरन मांग करने लगें और जब पीड़ित द्वारा वैध पदाधिकारी जिनके पास समाज का पंजीयन है उनको किराया देने की बात कही गई। जिसे सुनकर उन लोगो ने दिनांक:-19/11/2021 को समय 2:15 बजे दोपहर को बाहरी गुंडों को बुलवाकर दुकान में ज़बरन घुसकर पैसा दो नही तो दुकान में आग लगा देंगे कह कर धमकी देते हुवे ललित कश्यप व उसके छोटे भाई आशीष कश्यप से गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे और दुकान के समान रोड में फेकने लगे। वही किसी तरह दोनों भाई बच कर थाना पहुँचे वही पीड़ितों के द्वारा लिखित में शिकायत की गई उसके बाद भी पुलिस विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज नही की गई, जिसके बाद पीड़ित ने जांजगीर पुलिस अधीक्षक को भी लिखित में शिकायत दी। लेकिन उनकी सुनवाई नही हुई जिसपर पीड़ित द्वारा बिलासपुर रेंज के आई जी से भी शिकायत की गई। लेकिन मामले में 2 महीने बीतने के बाद भी एफआईआर दर्ज नही की गई थी। तब पीड़ित ने अपने वकीलों से सलाह लेकर उच्च न्यायालय में एफआईआर दर्ज करने के लिए याचिका लगाई, उच्च न्यायालय द्वारा याचिका का निराकरण करते हुवें उन्हें सम्बंधित मजिस्ट्रेट के पास आवेदन प्रस्तुत करने के आदेश दिए। उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुकरण करते हुवे पीड़ित ने अपने वकील विकास श्रीवास्तव आकाश श्रीवास्तव एवं संदीप देवांगन के माध्यम से मजिस्ट्रेट के पास आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर माननीय न्यायालय ने दिनांक:-01-04-2022 को एफआईआर दर्ज के आदेश दिए जिस पर शिवरीनारायण पुलिस ने धारा 427,506(b),294 323,147 के तहत मामला दर्ज कर लिया हैं वही अब आरोपियों की पता साजी में जुट गई हैं।


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