जिला सत्र न्यायालय ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, बलवा के 25आरोपी को सुनाया आजीवन कारावास।

ईट पत्थर, लाठी डंडा से पीटकर हत्या करने वाले आरोपीगण को माननीय न्यायालय द्वारा भादवि की धारा 148 के अपराध के लिए 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 / – अर्थदण्ड, धारा 294 के अपराध के लिए 1 माह 1506बी के अपराध के लिए 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 /- रुपये अर्थदण्ड, धारा 302 सहपठित धारा 149 के अपराध के लिए आजीवन सश्रम कारावास एवं 10,000 /- अर्थदण्ड एवं भादवि की धारा 323 सहपठित धारा 149 (3बार) के अपराध के लिए 6 माह का सश्रम कारावास ( उबार) एवं 500 /- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। मामला जांजगीर थाना अंतर्गत लछनपुर का है।
विशाल तिवारी, अति०लोक अभियोजक जांजगीर के बताये अनुसार दिनांक 12.06.2020 को प्रार्थी / होलीलाल द्वारा थाना जांजगीर में इस आशय का लिखित सूचना दिया गया कि दिनांक 12.06.2020 के शाम 6 बजे इसके बड़े भाई तेरसराम को अभियुक्त रामगोपाल के सहयोगी वाले गांव के गाता चौरा के पास एक राय होकर मारपीट कर रहे थे, वह सूचना पाकर गांव के माता चौरा के पास गया तो देखा कि उसके बड़े भाई तेरसराम को गांव के रामगोपाल साहू, गणेशराम साहू, प्रहलाद राव, गणेश्वर राव, जागेश्वरराव, सुकृतराव, प्रदीप, भुकुंद, असंत, अनुराधा, राहूल, मनीष, शिवनारायण, पालेश्वर साहू, कृष्णकुमार प्यारेलाल, मुकेश, परमानंद, शनि, शैलेषसिंह, सुरेश, जागेश्वर केंवट, गीताबाई, प्रमिला, योगेश आदि सभी लोग उसके भाई तेरसराम को गंदी गंदी गाली देते हुए आज इसे जान से मार डालेगे चिल्लाते हुए, लाठी डंडा ईंट, पत्थर तथा गुप्ती से मारपीट कर रहे थे। वह तथा राजकुमार, नरेंद्र यादव, बीच बचाव करने के लिए गये तो उन लोगों को भी डंडा पत्थर से मारपीट करने लगे, जिससे वे लोग डर कर भाग गये। कुछ देर बाद डायल 112 में पुलिस वाले आये और उसके भाई तेरसराग को जिला अस्पताल जांजगीर ले गये, वह राजकुमार व नरेंद्र भाई उसके भाई तेरराराम को देखने गये तब अस्पताल में उन्हें पता चला कि तेरसराम की मृत्यु हो गयी है। उक्त सूचना के आधार पर थाना जांजगीर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना दर्ज की गयी. मृतक तेरसराम के शव का परीक्षण कराकर शव परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गयी। तत्पश्चात विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से विचार व्यक्त किया कि जिस प्रकार से आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी डंडा ईट पत्थर व गुप्ती से मारकर हत्या कारित की गयी है वह अत्यंत गंगार प्रकृति का अपराध है अतः आरोपीगण को कठोर से कठोर दण्ड दिया जावे।

इस प्रकार अभियोजन ने अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित कराया है कि जिस प्रकार से आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी डंडा ईंट पत्थर गुप्ती से मारकर हत्या कारित की गयी है वह अत्यंत गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः प्रकरण की
परिस्थिति, अपराध की गंभीरता एवं सामाजिक प्रभाव को देखते हुए आरोपीगण जागेश्वर राव पिता असंतराम उम्र 18 वर्ष, मनीष सिंह पिता फूलसिंह उम्र 21 वर्ष, कृष्णकुमार पिता रामशरण यादव उम्र 36 वर्ष, मुकेश यादव पिता राधेलाल यादव उम्र 22 वर्ष, सुरेश कुमार कंवर पिता समारू उम्र 36 वर्ष, जागेश्वर केंवट पिता रामकुमार केंवट, उम्र 20 वर्ष, अनुराधाबाई पति असंतराम उम्र 40 वर्ष, गीताबाई मराठा पति बसंत राव उम्र 50 वर्ष, प्रहलाद राव पिता असंतराव उम्र 32 वर्ष, पालेश्वर पिता स्व. दरसूसाहू उम्र 23 वर्ष राहूल सिंह पिता स्व. फूलसिंह उम्र 27 वर्ष, प्यारेलाल पिता मानसाय उम्र 26 वर्ष, शनि केंवट पिता भगउराम उम्र 50 वर्ष, असंतराव पिता भगउराम उम्र 50 वर्ष, योगेश कुमार पिता राजेंद्र कुमार केवट, उम्र 19 वर्ष, रामगोपाल पिता खम्हन साहू उम्र 32 वर्ष, गणेशराम पिता खम्हन साहू 25 वर्ष, गणेश्वर राव पिता असंतराव उम्र 21 वर्ष, मुकुंदराम पिता वसंतराव उम्र 19 वर्ष, सुकृत राव पिता बसंत राव, उम्र 25 वर्ष, शैलेष सिंह पिता स्व. फूलसिंह, उम्र 25 वर्ष, परमिला सिंह पति स्व. फूलसिंह, उम्र 45 वर्ष, परमानंद केंवट पिता पुरुषोत्तम केंवट उम्र 39 वर्ष, प्रदीपराम पिता वसंतराव, उम्र 23 वर्ष, शिवनारायण पिता स्व. दरशुराम, उम्र 37 वर्ष सभी निवासी ग्राम लछनपुर थाना जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा. छ०ग० को भादवि की धारा 148 के अपराध के लिए 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- अर्थदण्ड, धारा 294 के अपराध के लिए 1 माह 506बी के अपराध के लिए 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 /- रूपये अर्थदण्ड, धारा 302 सहपठित धारा 149 के अपराध के लिए आजीवन सश्रम कारावास एवं 10,000 / – अर्थदण्ड एवं भादवि की धारा 323 सहपठित धारा 149 (3वार) के अपराध के लिए 6 माह का सश्रम कारावास ( उबार) एवं 500 /- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। वहीं अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने पर क्रमशः एक माह एक माह एक वर्ष एवं एक माह का सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है ।

उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से अति० लोक अभियोजक विशाल तिवारी, जांजगीर ने पैरवी की।












