जांजगीर चांपा

जांजगीर न्यायालय का फैसला – वृद्ध महिला से मारपीट करने वाले दंपत्ति को 6–6 माह की सजा

जांजगीर : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जांजगीर सुश्री प्रीति पालीवाल की अदालत ने 60 वर्षीय वृद्ध महिला के साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुँचाने के मामले में आरोपी दंपत्ति प्रेमचंद श्रीवास पिता भोजराम एवं पूर्णिमा श्रीवास पति प्रेमचंद श्रीवास, निवासी पीथमपुर थाना जांजगीर को दोषी पाते हुए 06-06 माह कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर पृथक से कारावास भुगतना होगा।

घटना का विवरण

मामला 3 मार्च 2025 रात करीब 8.30 बजे ग्राम पीथमपुर का है। प्रार्थी प्रकाशचंद श्रीवास घर लौटते समय उसने देखा कि उसके भाई-भाभी आरोपी प्रेमचंद एवं पूर्णिमा श्रीवास उसकी माँ गंगोत्री बाई श्रीवास (उम्र 60 वर्ष) के साथ गाली-गलौज कर रहे थे। इस दौरान आरोपिया पूर्णिमा ने गंगोत्री बाई के साथ हाथ मुक्का से मारपीट की और जमीन पर गिराने के बाद पैर पकड़कर मरोड़ते हुए जान से मारने की धमकी दी। बीच-बचाव करने पर आरोपी प्रेमचंद ने भी प्रार्थी प्रकाशचंद पर हमला कर दिया।

घटना में गंगोत्री बाई को कमर व पैर में गंभीर चोटें आईं, वहीं प्रार्थी को उंगली व चेहरे पर चोट लगी। परिजनों ने गंगोत्री बाई को चांपा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 351(2), 115(2), 117(2) एवं 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय का निर्णय

साक्ष्यों एवं गवाहों के परीक्षण-प्रतिपरीक्षण उपरांत न्यायालय ने आरोपीगण को धारा 296, 115(2), 117(2) एवं 3(5) बीएनएस का दोषी पाया। न्यायालय ने धारा 117(2) बीएनएस के तहत 06-06 माह कारावास तथा धारा 296 एवं 115(2) बीएनएस के तहत अर्थदंड की सजा सुनाई।इस प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती पूजा एस. अग्रवाल ने पैरवी की।

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