जांजगीर चांपा
पूर्व सीएचएमओ रामलाल धृतलहरे को 10 लाख जुर्माना के साथ 7 साल की हुई सजा।

@ब्यूरो रिर्पोट जाज्वल्य न्यूज हिम्मत सच कहने की,जांजगीर–चांपा।
पूर्व CMHO को सजा-ए-कारावास: आय से अधिक संपत्ति केस में कोर्ट का फैसला, 10 लाख का जुर्माना भी ठोका। जांजगीर चांपा। जिले के पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी (cmho) रामलाल धृतलहरे को आय से अधिक संपत्ति मामले में जांजगीर जिला न्यायालय 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है.2012 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया था, जिसमें जांच के बाद एक करोड़ से अधिक आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ था.जांजगीर जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार जून ने सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी की संपत्ति को राजसात कर वसूली करने का आदेश पारित किया है।












