News

किरारी गांव की भूमि विवाद में तहसीलदार पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप

पीड़ित पक्ष ने उच्च अधिकारियों से की न्याय मांग

जांजगीर-चाम्पा। अकलतरा तहसील के ग्राम किरारी की विवादित भूमि को लेकर ग्रामीण छोटे लाल साहू निवासी तरोद, ने अकलतरा तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छोटे लाल साहू का कहना है कि वे ग्राम किरारी स्थित खसरा नंबर 168, 170, 198, 199 एवं 210/3 की भूमि पर वर्ष 1977 से निरंतर काबिज हैं तथा पिछले 48 वर्षों से कृषि कार्य कर रहे हैं। छोटे लाल साहू के अनुसार दिनेश शर्मा की भूमि 210/1 का सीमांकन जिनको स्वयं दिनेश शर्मा 48 वर्षों से नहीं जानते अकलतरा तहसीलदार द्वारा भूमि का सीमांकन किया गया और बिना उचित सूचना, बिना मौके की जांच तथा बिना मेरे बयान के मनमाने तरीके से शांठ गांठ कर छोटेलाल साहू को 48 वर्षो से अवैध कब्ज़ा किये हो का आरोप लगाकर बेदखली आदेश जारी कर दिया। आरोप है कि इस सीमांकन में उनके खेत का हिस्सा शामिल करते हुए जांजगीर निवासी दिनेश शर्मा के पक्ष में एक पक्षीय बेदखली आदेश जारी कर दिया गया है।भूमिस्वामी छोटे लाल साहू का कहना है कि सीमांकन प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया न ही उन्हें नोटिस दिया गया और न ही मौके पर उन्हें सुना गया। इससे उनकी वैध कब्जे वाली भूमि को अवैध रूप से किसी अन्य के नाम दर्शा दिया गया है, पीड़ित छोटे लाल साहू ने उच्च अधिकारियों से न्याय की मांग करते हुए उक्त कार्रवाई की जांच कराने एवं बेदखली आदेश निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक लापरवाही और दबाव के चलते उनकी वर्षों पुरानी खेती वाली भूमि को गलत तरीके से किसी अन्य के नाम चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

Back to top button