नबालिक लड़की को भगाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी जेल दाखिल।

जांजगीर-चांपा::जाज्वल्य न्यूज़::थाना मुलमुला जिला जांजीगर चाम्पा थाना के अप.क्र. 38 / 22 धारा 363 भादवि की रिपोर्ट में नाबालिग पुत्री के पिता द्वारा अपराध दर्ज कराये जाने के बाद , विवेचना के दौरान संदेही आरोपी रूपेश यादव एवं साथी सोनू साहू का नाम सामने आने पर , मुलमुला पुलिस के विवेचना टिम द्वारा संदेही का मोबाईल नंबर प्राप्त कर साईबर सेल जांजगीर के सहयोग से सीडीआर , लोकेशन प्राप्त किया गया । जो प्रयागराज ( इलाहाबाद ) तरफ होना पाये जाने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ . अभिषेक पल्लव के निर्देशन में श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय बिलासपुर रेंज बिलासपुर से अन्य राज्य जाने की शीघ्र अनुमती प्राप्त कर , श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अनिल सोनी एवं श्रीमान अनु.अधि.पु. महोदय चन्द्रशेखर परमा सर के कुशल मार्गदर्शन में टिम के अधिकारी सउनि विरेन्द्र सिंह नेताम , प्र.आर. रेमन सिंह राजपूत एवं पीड़िता की मा , भाई को तलब कर विवेचना में सहयोग हेतु साथ लेकर प्राप्त लोकेशन ग्राम दौना थाना घोरपुर जिला प्रयागराज ( उ.प्र .) रवाना किया गया था । जो दिनांक 05.02.2022 को मौके पर पहुंचकर संदेही आरोपी रूपेश यादव उर्फ अश्वनी यादव को इसके मां बाप उक्त ग्राम में ईट भटठा कमाने गये है , जहां मजदूरों के लिए बने एक झोपड़ी में अपहृता को उक्त आरोपी रूपेश यादव अपने साथ भगाकर रखा था , जिसे परिजनों के समक्ष बरामद कर आरोपी सहित थाना लाया गया । आरोपी से पूछताछ करने पर घटना कारित करना कबूल किया है तथा पीड़िता का कथन महिला पुलिस अधिकारी से कराने बाद डॉक्टरी मुलाहिजा पश्चात प्रकरण में धारा 34,366,376 भादवि 04.06 पोक्सो एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से उक्त धारा जोड़ी गयी है । आरोपी रूपेश यादव उर्फ अश्वनी यादव पिता अक्षय यादव उम्र 19 वर्ष ग्राम धुर्वाकारी थाना गिरफ्तार कर डॉक्टरी परीक्षण पश्चात पचपेड़ी को प्रकरण में विधिवत ज्युडीशीयल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है । प्रकरण में एक अन्य आरोपी का पता तलाश जारी है ।











