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झोलाछाप डॉक्टर को 2 वर्ष की सश्रम कारावास 5 हजार जुर्माना।

ब्यूरो रिर्पोट जाज्वल्य न्यूज हिम्मत सच कहने की,जांजगीर–चांपा

झोलाछाप डॉक्टर को न्यायालय द्वारा भादवी की धारा 304 ए के अपराध के लिए 2 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। श्रीमती पल्लवी तिवारी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने यह निर्णय पारित किया। बालकृष्ण मिश्रा अपर लोक अभियोजक जांजगीर के बताए अनुसार 31 मई 2020 की सुबह 11:00 बजे आशीष कश्यप घर के पर्ची में तखत पर सोया था जोर से आई आवाज को सुनकर उसके घर वाले जाकर देखा तो आशीष बेहोशी की हालत में था उसके बाएं हाथ की भुजा में नीचे काले रंग की पट्टी लगी थी और वहां गांव कंडरा का आरोपी केशव यादव खड़ा था आरोपी ने आशीष कश्यप के बाएं हाथ में इंजेक्शन लगाया था परिवार के लोगों के सामने केशव यादव ने उस इंजेक्शन को निकाला आशीष की आंखें लाल दिख रही थी तब रोहित कश्यप के स्कार्पियो वाहन से इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम के दौरान प्रिजर्व किए गए बिसरा का प्रशिक्षण सिम्स एवं क्षेत्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला में कराया गया चिकित्सक से पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा बिसरा परीक्षण रिपोर्ट की क्यूरी कराई गई। जांच कार्यवाही में इलाज करने वाले डॉक्टर आरोपी केशव कुमार यादव द्वारा घटना करना पाए जाने से धारा 304 ए के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया अभियोजन की ओर से विचार व्यक्त किया कि जिस प्रकार से आरोपी झोलाछाप डॉक्टर था जो ना तो चिकित्सक था और ना ही उसे इंजेक्शन लगाने की दक्षता थी परंतु बिना योग्यता के उक्त कार्य किया जिसके फल स्वरुप आशीष कश्यप की मृत्यु हो गई जो अत्यंत गंभीर प्रकृति का अपराध है उपरांत केशव कुमार यादव उम्र 35 वर्ष पिता बलराम यादव निवासी ग्राम चौराहा थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ को भादवि की धारा 304 ए के अपराध के लिए 2 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹5000 अर्थदंड से दंडित किया गया अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 1 माह का सश्रम कारावास तक से भुगतान जाने का आदेश दिया गया है उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से बालकृष्ण मिश्रा अपर लोक अभियोजक जांजगीर ने पैरवी की।

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