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जिला उपभोक्ता आयोग ने पंजाब नेशनल बैंक को एक मामले में बिना जांच किए खाता होल्ड करने पर 45 दिन के भीतर होल्ड हटाने के साथ मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय देने का फैसला सुनाया है।

ब्यूरो रिर्पोट जाज्वल्य न्यूज जांजगीर चांपा::आवेदक औराई खुर्द निवासी श्रीमती रुकमणी बाई पति विजय भारद्वाज का पंजाब नेशनल बैंक शाखा मडवा में बचत खाता है। वह खाते में लगातार लेनदेन कर रही है। इसी बीच 17 जनवरी को पैसे निकालने जाने पर पता चला कि बैंक द्वारा उसका खाता होल्ड कर दिया गया है। इस संबंध में पूछताछ करने पर बैंक अधिकारी ने बताया कि खरसिया पुलिस से मिले प्रतिवेदन के आधार पर उसका खाता होल्ड किया गया है। इस पर वकील के माध्यम से बैंक को नोटिस देकर विवादित 28000 रुपये को रोककर रखने व शेष राशि से होल्ड हटाने का निवेदन किया गया, लेकिन बैंक ने अनसुना कर दिया, जिसे देखते हुए मामला जिला उपभोक्ता आयोग में प्रस्तुत किया। आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल सदस्य मनरमण सिंह व श्रीमती मंजू लता राठौर ने सुनवाई उपरांत आवेदिका की मामले पर बैंक द्वारा सेवा में कमी करना पाया। आयोग के समक्ष बैंक ने अपना कोई पक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया। इस पर आयोग ने फैसला सुनाया कि आवेदिका के खाते से 45 दिनों के भीतर होल्ड हटाते हुए 3000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति 1000 रुपये वाद व्यय स्वरूप प्रदान करें।

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